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विजय प्रताप सिंह जीते, रोशनी पांडेय हारी
-रोशनी पांडेय की विधालय के करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा पर डीआईओएस ने फेरा पानी
-विजय प्रताप सिंह अध्यक्ष किसान शिक्षा प्रसार समिति भानपुर के शिकायत पर डीआईओएस ने प्रबंधक रोशनी पांडेय से कहा कि अगर नियम से बैठक नहीं बुलाई तो बैठक को शून्य माना जाएगा
-इस तरह प्रबंधक और उनके चहेतों के विधालय के करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा पर डीआईओएस ने पानी फेर दिया
-नियम विरुद्व बैठक बुलाने के पीछे प्रबंधक का विरोध करने वाले महेश सिंह, कन्हैया सिंह और विजय प्रताप सिंह को कार्यकारिणी समिति से निकालना रहा, ताकि विधालय के करोड़ों की संपत्ति को इच्छानुसार दुरुपयोग/उपयोग किया जा सके
-विधालय के लगभग 300 बिघा कच्चे जमीन पर खेतीबारी होती है, लेकिन सारा पैसा प्रबंधक के खाते में चला जाता, नियम विरुद्व इनके द्वारा एकल खाता खुलवाया गया, ताकि पैसे का दुरुपयोग किया जा सकें
बस्ती। बार-बार कहा जा रहा है, कि जब शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार पनपने लगेगा तो हर व्यक्ति भ्रष्टाचार ही करेगा, पढ़ाएगा नहीं, और न शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देगा। शिक्षाविद्वों का कहना और मानना है, कि प्रबंधक को यह प्रयास करना चाहिए कि उसके विधालय में भ्रष्टाचार का समावेश न हो। लेकिन वहीं पर अगर कोई प्रबंधक खुद विधालय की संपत्ति पर बुरी नजर रखता है, या हड़पने की साजिश करता है, तो उस विधालय को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा ही कुछ साजिश किसान इंटर कालेज भानपुर की प्रबंधक रोशनी पांडेय और उनके चहेतों के द्वारा करने का मामला उजागर हो चुका है। प्रबंधक और उनकी टीम की साजिश को डीआईओएस जगदीश शुक्ल ने यह लिखते हुए चकनाचूर कर दिया कि अगर बिना नियम के बैठक आहुति की गई तो उसे शून्य माना जाएगा, इसके लिए उसहायक रजिस्टार फर्म एवं सोसायटीज गोरखपुर के द्वरा अनुमोदित नियमावली के पैरा आठ का उल्लेख किया, जिसमें ‘सभापति की आज्ञा से मंत्री ही समिति/परिषद/कमेटी की बैठकों का आयोजन करेगा तथा कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर उसकी वित्तीय बैठक में अनुमोदन प्राप्त करेगा। स्पष्ट लिखा है, कि विधालय के प्रबंधक समिति की बैठक बिना अध्यक्ष की अनुमति से नहीं होगा, बैठक की कार्रवाई अध्यक्ष के द्वारा ही सम्पादित किया जाएगा। कहा गया कि विजय प्रताप सिंह अध्यक्ष किसान शिक्षा प्रसार समिति भानपुर के द्वारा प्रबंधक किसान इंटर कालेज भानपुर के द्वारा गैर कानूनी रुप से 17 अगस्त 25 का पत्र संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेशित हैं, कि विभाग के द्वारा अनुमोंदित प्रशासन योजना एवं नियमावलह में निहीत प्राविधान के तहत साधारण सभा या प्रबंध समिति की बैठक बुलाना सुनिष्चित करें, अन्यथा की दशा में नियम विरुद्व तरीके से की गई बैठक की कार्रवाई विधि शून्य होगी। बताया जाता है, कि अगर इसके बाद भी प्रबंधक बैठक कराती है, तो डीआईओएस विधालय की कमेटी को ही भंग करने की संस्तुति कर सकते है।*
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