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उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

 उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। इस फैसले के कारण उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक अपने घर पर बैठे हुए ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोपर्टी की रजिस्ट्री की व्यवस्था को ऑन लाइन कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में ऑन लाइन रजिस्ट्री का काम शुरू भी हो गया है।

ऑन लाइन रजिस्ट्री हुई शुरू

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्री) कराने के लिए आपको सब रजिस्ट्रार के कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री की ऑन लाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। इस व्यवस्था को ई-रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ई-रजिस्ट्री की व्यवस्था सरकारी विभागों की प्रोपर्टी से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास विभाग को निर्देश दे दिए है। कि तुरंत प्रभाव से ई-रजिस्ट्री का काम शुरू कर दिया जाए। ई-रजिस्ट्री की व्यवस्था करने वाला उत्तर प्रदेश इस मामले में देश का दूसरा प्रदेश बन गया है। अभी तक ई-रजिस्ट्री की व्यवस्था केवल महाराष्ट्र प्रदेश में लागू है। अब ई-रजिस्ट्री की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी शुरू कर दी गयी है।

आसानी से हो जाएगी ई-रजिस्ट्री UP News

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में विकास प्राधिकरण, आवास विकास, औद्योगिक प्राधिकरण सहित संपत्ति से जुड़े सभी विभागों से आवंटित होने वाले भूखंड या आवास का पंजीकरण कराना भी चुनौतीपूर्ण है। पहले अलाटमेंट पत्र जारी होता है। फिर संबंधित विभाग रजिस्ट्री के लिए अधिकारी को नॉमिनेट करता है। जब अधिकारी और आवंटी एक ही समय पर रजिस्ट्रार विभाग जाने का समय निकाल पाते हैं, -तब जाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होती है। इस झंझट से मुक्ति मिल गई है।

अब अलाटमेंट पत्र जारी होने के बाद विभाग में ही प्राधिकृत अधिकारी ऑनलाइन रजिस्ट्री कर देगा। ऑनलाइन रिकार्ड दाखिल करते ही दस्तावेज डिजिटल रूप में रजिस्ट्री आफिस पहुंच जाएंगे। वहां सब रजिस्ट्रार जांच करने के बाद डिजिटल। हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद ई रजिस्ट्री वापस विभाग के पास आ जाएगी। ये डीड ऑनलाइन आवंटी के पास ई मेल से पहुंच जाएगी। अगर उसकी कॉपी लेनी हो तो उसकी एक प्रति लेकर रजिस्ट्रार आफिस जाना होगा, जहां डीड की कॉपी मिल जाएगी। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन चौबीस घंटे सातों दिन किया जा सकता है, लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय समय में ही पूरी होगी। रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन से पहले ठीक से चेक कर लें क्योंकि दाखिल होने के बाद संशोधन नहीं होगा। रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प फीस भी डिजिटल ही जमा हो जाएगी। 

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