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अब कार्यस्थल पर नहीं होगा महिलाओं का उत्पीड़न छाया शर्मा, अपर जिला

हापुड़

अब कार्यस्थल पर नहीं होगा महिलाओं का उत्पीड़न छाया शर्मा, अपर जिला

अनुज चौधरी 

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़

अब कार्यस्थल पर नहीं होगा महिलाओं का उत्पीड़न छाया शर्मा, अपर जिला जज

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वाधान में माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्री मलखान सिंह के कुशल निर्देशन में श्रीमती छाया शर्मा, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ की अध्यक्षता में एवं सर्वेश कुमारी उप श्रमायुक्त हापुड़ के सहयोग से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन हेतु (POSH) अधिनियम के अन्तर्गत आज दिनांक 15.03.2024 को मून बेबरेजिस कोकाकोला कम्पनी धौलाना, जिला हापुड़ में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में जागरुक किये जाने हेतु विशेष जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

श्रीमती छाया शर्मा, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा

कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीडन अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी गयी एवं बताया गया कि इसके बारें में सभी को जागरुक होना चाहियें एवं कार्यस्थल पर हो रहे महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करना चाहिये आगे बताया गया कि यदि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र दे सकती है, जिसके संबंध में आपकी विधिक सहायता आवश्यक रूप से की जायेगी। आगे यह भी बताया कि आप नालसा द्वारा प्रदान किये गये हेल्पलाइन नं० 15100 पर भी कॉल कर सकते है।

सर्वेश कुमारी, उप श्रमायुक्त, हापुड द्वारा कार्यस्थल पर हो रहे महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि, इसमें शारीरिक संपर्क तथा यौन प्रगति, यौन संबंधों की मांग अथवा अनुरोध, यौन टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना एवं यौन संबंध के किसी भी अन्य प्रकृति के अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण को शामिल किया गया है।

श्री उषा वर्मा श्रम परिवर्तन अधिकारी व श्री विजयपाल, श्रम परिवर्तन अधिकारी, हापुड़ द्वारा पोस (POSH) एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।

श्री सुनील मोहन त्यागी, अधिवक्ता द्वारा भी पोस (POSH) एक्ट पर प्रकाश डाला गया। उक्त कार्यक्रम में सुशील कुमार गुप्ता, सदस्य उद्योग एसोसिएशन एवं कोकाकोला कम्पनी की महिला कर्मचारी, अन्य स्टाप व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ की ओर से पराविधिक स्वयंसेवक गौरव सहगल व ओमकार सिंह उपस्थित रहे।

छाया शर्मा अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़।

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