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जेल से घर गए दो भाजपा के पूर्व विधायक एवं दो प्रमुख

जेल से घर गए दो भाजपा के पूर्व विधायक एवं दो प्रमुख

हाईकोर्ट से पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल, आदित्य विक्रम सिंह, पूर्व प्रमुख महेश सिंह एवं त्रयंबक पाठक, पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ के पुत्र इरफान और भोपू सिंह का कामकाज देखने वाले अशोक सिंह मिली जमानत

-इन लोगों को 22 साल पहले एमएलसी चुनाव की गणना के दौरान एडीएम से हुई मारपीट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 दिन पहले सजा सुनाया था

-पूर्व एमएलसी प्रत्याशी कंचना सिंह और पूर्व सल्टौआ के प्रमुख बृजभूषण सिंह की मुकदमा के दौरान मृत्यु हो चुकी

बस्ती। 22 साल पहले एमएलसी चुनाव की गणना के दौरान एडीएम से हुई मारपीट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 दिन पहले सजा सुनाया पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल, आदित्य विक्रम सिंह, पूर्व प्रमुख महेश सिंह एवं त्रयंबक पाठक, पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ के पुत्र इरफान और भोपू सिंह का कामकाज देखने वाले अशोक सिंह को सजा सुनाया था। अब इन सभी को हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिल चुकी है, और 21 दिन जेल में रहने के बाद यह लोग वापस घर आ गए है। दो अन्य आरोपी पूर्व एमएलसी प्रत्याशी कंचना सिंह और पूर्व सल्टौआ के प्रमुख बृजभूषण सिंह की मुकदमा के दौरान मृत्यु हो चुकी।

बता दें कि 21 दिन पहले एमपीएमएलए कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में बीजेपी के दो पूर्व विधायक समेत दो पूर्व ब्लॉक प्रमुख छह लोगों को जेल भेज दिया था। एक लंबी सुनवाई और बेल खारिज होने के बाद जज प्रमोद गिरी ने सभी को जेल जेल भेजने का आदेश सुनाया था।

बस्ती जनपद की एमपी एमएलए अदालत ने वर्ष 2024 में सजा का एलान किया था।मामला कोतवाली क्षेत्र के सदर तहसील का है. तीन दिसंबर 2003 को विधान परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान एडीएम रहे श्रीश दुबे के साथ मारपीट हुई थी। पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह और उनकी पत्नी कंचना सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्रयंबक नाथ पाठक सहित पूर्व विधायक कमाल युसूफ के बेटे इरफान और अशोक सिंह गोलबंदी करके आए और आपस में मारपीट करने लगे. एआरओ रहे श्रीश दुबे से दोबारा मतगणना कराने की मांग की गई. आरोप के मुताबिक नेताओं ने श्रीश दुबे से हाथापाई की. तत्कालीन डीएसपी ओम प्रकाश सिंह भी मारपीट में घायल हो गए। एडीएम रहे श्रीश दुबे की तहरीर पर बस्ती कोतवाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. मारपीट मामले में कुल 8 नामजद आरोपी बनाए गए थे. सुनवाई के दौरान एमएलसी प्रत्याशी रही कंचना सिंह पत्नी आदित्य विक्रम सिंह एवं एक अन्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बृजभूषण सिंह की मौत हो गई। इन सभी को तीन साल की सजा सुनाया गया।


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