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इरफान सोलंकी फिर से लड़ेंगे UP विधानसभा उपचुनाव? जानें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या किया, जो बन गई संभावना
Irfan Solanki: महिला का घर जलाने के आरोप में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी.
UP ByPolls 2024: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी की याचिका का 10 दिन में निपटारा करे. सीसामऊ से विधायक रहे इरफान को एक आपराधिक मामले में 7 साल की सजा मिली थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी. अब उस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहा है.
सजा रद्द किए जाने को लेकर दयार की है याचिका
इरफान सोलंकी को इस साल जून के महीने में एक महिला का घर जलाने के मामले में दोषी करार दिया था. इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनवाई गई थी. इस सजा के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने सजा को रद्द किए जाने, अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और उन्हें जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी.
16 अक्टूबर को टल गई थी बहस
16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी की याचिका की सुनवाई होनी थी. लेकिन उनकी दाखिल अपीलों पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी. इस दौरान दौरान सरकारी पक्ष की ओर से बताया गया था कि अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पद से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए और समय की जरूरत है. जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 6 नवंबर तय की गई थी.
गौरतलब है कि इरफान सोलंकी को सजा सुनाये जाने के बाद कानपुर के सीसामऊ की विधान सभा की सीट खाली हुई है. इस बार उपचुनाव में सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है.
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