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दिल्ली
आचार संहिता के बाद 22 कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध:
50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे; गाड़ियों से हटाने होंगे पार्टियों के झंडे
वाहनों में नहीं लगा सकेंगे झंडे
वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी वाहन किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे।
सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं
निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का …
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